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1 अप्रैल: छोटी बचत, टैक्स, UPI से लेकर LPG और मनरेगा तक, लागू हो गए ये 25 अहम बदलाव

बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़े बदलावों के साथ-साथ खरीदारी और ट्रैवलिंग से जुड़े नए नियम भी इनमें शामिल हैं.

1 अप्रैल: छोटी बचत, टैक्स, UPI से लेकर LPG और मनरेगा तक, लागू हो गए ये 25 अहम बदलाव

Saturday April 01, 2023 , 11 min Read

1 अप्रैल (April 1) को काफी अहम माना जाता है. इसका प्रमुख कारण है कि इस तारीख से देश में नया वित्त वर्ष (New Financial Year) शुरू होता है. साथ ही नए वित्त वर्ष के लिए तैयार किए गए बजट में की गईं कुछ घोषणाएं भी अमल में आ जाती हैं. 1 अप्रैल 2023 से भी नए वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत के साथ इसे लेकर बजट में हुए कुछ अहम ऐलान लागू हो रहे हैं. इसके अलावा कुछ और कायदे-कानून या बदलाव भी हैं, जो 1 अप्रैल से प्रभावी हो रहे हैं. बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़े बदलावों के साथ-साथ खरीदारी और ट्रैवलिंग से जुड़े नए नियम भी इनमें शामिल हैं. आइए डालते हैं एक नजर इन सभी बदलावों पर....

डाकघर स्कीम्स को लेकर 4 बदलाव

1 अप्रैल 2023 यानी वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत से डाकघर स्कीम्स को लेकर 4 बदलाव होने वाले हैं. पहला तो यह कि डाकघर 1 अप्रैल 2023 से खातों के साथ मोबाइल नंबर की लिंकिंग अनिवार्य करने जा रहा है. इंडिया पोस्ट की ओर से डाकघर के सभी खाताधारकों को सूचित किया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से डाकघर खाते में/से किसी भी तरह के वित्तीय ट्रांजेक्शन के लिए मोबाइल नंबर की लिंकिंग अनिवार्य होगी. इसलिए डाकघर के सभी खाताधारक अपने डाकघर खाते में मोबाइल नंबर तुरंत अपडेट कराएं. इसके लिए निकटतम डाकघर शाखा जाना होगा.

दूसरा यह कि 1 अप्रैल से डाकघर की मंथली इनकम स्कीम (MIS) के तहत अधिकतम जमा की सीमा दोगुनी होकर 9 लाख रुपये हो रही है. अभी तक MIS के तहत सिंगल अकाउंट के मामले में अधिकतम 4.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता था. वहीं जॉइंट अकाउंट के मामले में यह सीमा 9 लाख रुपये थी. लेकिन वित्त वर्ष 2023-24 यानी 1 अप्रैल से सिंगल अकाउंट के मामले में अधिकतम 9 लाख रुपये और जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश किया जा सकेगा.

तीसरा बदलाव यह है कि डाकघर की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) के तहत भी 1 अप्रैल 2023 से अधिकतम जमा की सीमा दोगुनी होकर 30 लाख रुपये हो रही है. अभी तक यह सीमा 15 लाख रुपये है.

चौथा बदलाव यह है कि किसान विकास पत्र के लिए मैच्योरिटी पीरियड को अप्रैल-जून 2023 तिमाही के लिए 120 माह से घटाकर 115 माह कर दिया गया है.

स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज बढ़ा

सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (Small Savings Schemes) को लेकर ब्याज दर में वृद्धि की है. हालांकि डाकघर बचत खाते और PPF के लिए ब्याज में कोई बदलाव नहीं हुआ है. डाकघर टाइम डिपॉजिट के मामले में 1 अप्रैल से ब्याज विभिन्न मैच्योरिटी पीरियड्स के लिए 6.8 प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत तक होगा, जो अभी तक 6.6 से लेकर 7 प्रतिशत सालाना तक था. इसी तरह RD (Recurring Deposit) पर ब्याज 5.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.2 प्रतिशत सालाना, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के लिए 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत सालाना, मंथली इनकम स्कीम के लिए 7.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत सालाना, NSC के लिए 7 से बढ़ाकर 7.7 प्रतिशत सालाना, किसान विकास पत्र के लिए 7.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत सालाना और सुकन्या समृद्धि स्कीम के लिए 7.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत सालाना कर दिया गया है.

कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता

पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल LPG के दाम में कटौती की है. यह 1 अप्रैल 2023 से लागू है. ​अब दिल्ली में इंडेन के 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर का दाम 92 रुपये घटकर 2028 रुपये पर आ गया है. इसी तरह कोलकाता में कीमत 2132 रुपये, मुंबई में 1980 रुपये और चेन्नई में 2192.50 रुपये हो गई है. 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

आयकर से जुड़े 6 बदलाव

1 अप्रैल से अब पुरानी परंपरागत आयकर व्यवस्था के बजाय नई आयकर व्यवस्था (New Income Tax Regime), डिफॉल्टेड व्यवस्था रहेगी. इसका मतलब है कि अगर वित्त वर्ष की शुरुआत में करदाता यह चुनाव नहीं करता है कि वह कौन सी आयकर व्यवस्था के साथ जाना चाहता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह नई व्यवस्था को अपना रहा है. उसके बाद करदाता पर चुनी गई व्यवस्था में मौजूद टैक्स स्लैब्स के आधार पर आयकर लगेगा. अभी तक चुनाव न करने की स्थिति में यह मान लिया जाता था कि करदाता पुरानी व्यवस्था को अपना रहा है.

साथ ही 1 अप्रैल से नई आयकर व्यवस्था में टैक्स स्लैब्स इस तरह होंगे...

  • 0 से 3 लाख रुपये- निल
  • 3 से 6 लाख रुपये- 5%
  • 6 से 9 लाख रुपये- 10%
  • 9 से 12 लाख रुपये- 15%
  • 12 से 15 लाख रुपये- 20%
  • 15 लाख से ऊपर- 30%

इसके अलावा नई आयकर व्यवस्था के तहत रिबेट के साथ 7 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब हाइएस्ट सरचार्ज रेट 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत है. इतना ही नहीं अब सैलरीड क्लास करदाता नई वैकल्पिक टैक्स व्यवस्था में भी 50000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा ले सकेंगे. अभी तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था के साथ ही लिया जा सकता था. गैर-सरकारी सैलरीड इंप्लॉइज के रिटायरमेंट के मामले में लीव इनकैशमेंट पर टैक्स एग्जेंप्शन की लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख रुपये हो गया है. ये सभी टैक्स नियम नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही लागू हो गए हैं.

NPS का नया नियम

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण (PFRDA) 1 अप्रैल 2023 से नया नियम लागू कर रहा है. PFRDA ने 1 अप्रैल से ग्राहकों के लिए पेंशन विदड्रॉअल को लेकर चुनिंदा डॉक्युमेंट्स को अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है. सभी नोडल ऑफिसेज//POPs/कॉरपोरेट डॉक्युमेंट्स को अपलोड करने के महत्व के बारे में सब्सक्राइबर्स को शिक्षित कर सकते हैं और उन डॉक्युमेंट्स की सुस्पष्टता की जांच के लिए उपयुक्त क्वालिटी चेक्स कर सकते हैं. जिन डॉक्युमेंट्स को अपलोड करने की आवश्यकता है, वे हैं:

  • NPS एग्जिट/विदड्रॉअल फॉर्म
  • विदड्रॉअल फॉर्म में स्पेसिफाइड पहचान और पते का प्रमाण
  • बैंक खाता प्रमाण
  • परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) कार्ड की कॉपी

UPI लेनदेन पर 1.1% शुल्क

1 अप्रैल से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) के जरिये मर्चेंट को 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 1.1 प्रतिशत शुल्क लगेगा. यह इंटरचेंज शुल्क सिर्फ PPI मर्चेंट लेनदेन के मामले में मर्चेंट पर ही लगेगा, ग्राहकों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के तहत मोबाइल वॉलेट (पेटीएम, फोनपे, Amazon Pay, मोबिक्विक), स्मार्ट कार्ड, वाउचर जैसे SODEXO, मैग्नेटाइज्ड चिप्स आते हैं. वहीं बैंक खाते से बैंक खाता बेस्ड UPI पेमेंट या सामान्य UPI पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लग रहा. साथ ही अब ग्राहकों के पास ट्रांजेक्शन के उद्देश्य से UPI इनेबल्ड ऐप्स पर बैंक अकाउंट, रूपे क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड वॉलेट्स जैसे Paytm, PhonePe आदि को इस्तेमाल करने की चॉइस रहेगी.

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जीवन बीमा को लेकर नया नियम

1 अप्रैल 2023 से 5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसीज (ULIP के अलावा) से प्राप्त होने वाले मैच्योरिटी बेनिफिट्स, टैक्स के दायरे में आएंगे. ऐसे बेनिफिट्स को करदाता की आय में जोड़ा जाएगा और फिर एप्लीकेबल टैक्स रेट के अनुरूप इनकम टैक्स लगेगा. हालांकि पॉलिसीधारक की मृत्यु पर प्राप्त होने वाली धनराशि इसके दायरे में नहीं आएगी. नया नियम 1 अप्रैल 2023 को या इसके बाद जारी होने वाली जीवन बीमा पॉलिसीज पर ही लागू है. 5 लाख रुपये सालाना से कम प्रीमियम वाली पॉलिसीज से प्राप्त मैच्योरिटी बेनिफिट्स पर आयकर कानून के सेक्शन 10(10D) के तहत टैक्स एग्जेंप्शन मिलता रहेगा.

मनरेगा में मजदूरी बढ़ी

1 अप्रेल से मनरेगा मजदूरों के लिए मजदूरी में वृद्धि लागू हो रही है. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि की है. मनरेगा के तहत मजदूरी में इजाफा 7 रुपये से लेकर 26 रुपये तक किया गया है. बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी.

12% महंगी हो जाएंगी जरूरी दवाएं

1 अप्रैल से दर्दनिवारक (painkillers), एंटीबायोटिक्स (antibiotics) और एंटी-इन्फेक्टिव सहित कई जरूरी दवाएं 12% से अधिक महंगी हो जाएंगी. इस वृद्धि के तहत जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची (National List of Essential Medicines) में 800 से अधिक दवाओं को शामिल किया जाएगा.

गोल्ड ज्वैलरी बिक्री को लेकर नया नियम

1 अप्रैल से देश में 6 अंकों की अल्फान्यूमेरिक HUID (विशिष्ट पहचान संख्या) के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी. हॉलमार्क यूनीक आइडेंटिफिकेशन डिजिट (HUID) छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है. इस कोड में संख्याएं और अक्षर दोनों होते हैं.

EPF विदड्रॉअल पर TDS के बदले नियम

वित्त वर्ष 2023-24 से नॉन-PAN मामलों में EPF विदड्रॉअल के टैक्स के दायरे में आने वाले हिस्से पर TDS की दर 30% से घटकर 20% हो गई है. दरअसल EPF से हासिल होने वाले मैच्योरिटी अमाउंट और EPF कटना शुरू होने के 5 साल पूरे होने के बाद EPF से किए जाने वाले विदड्रॉअल पर TDS नहीं कटता है. अगर किसी कर्मचारी का EPF कटना शुरू होने से लेकर 5 साल पूरे होने से पहले EPF का पैसा निकाला जाता है, तो विदड्रॉअल पर TDS कट सकता है. 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले अगर EPF से 50 हजार रुपये से कम का विदड्रॉअल किया जाता है तो TDS नहीं कटेगा. अगर 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले EPF से 50 हजार रुपये से ज्यादा का विदड्रॉअल किया जाता है लेकिन PAN और Form 15G/15H सबमिट कर दिए जाते हैं तो TDS नहीं कटेगा.

वहीं अगर 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले EPF से 50 हजार रुपये से ज्यादा का विदड्रॉअल किया जाता है और PAN दिया जाता है लेकिन Form-15G/15H सबमिट नहीं किए जाते हैं तो 10 प्रतिशत TDS कटेगा. अगर PAN भी सबमिट न किया गया हो तो बजट 2023 की घोषणा के बाद अब 20% TDS कटेगा. अगर कोई नौकरी बदलता है और पुराने EPF को जारी रखता है, तब भी विदड्रॉअल पर TDS नहीं कटता है, बशर्ते 5 साल और 50000 रुपये वाली शर्त पूरी हो रही हो.

Axis बैंक और Yes बैंक के सर्विस चार्जेस में बदलाव

यस बैंक ने सेविंग्स अकाउंट के लिए सर्विस चार्जेस और एक्सिस बैंक ने सेविंग्स व सैलरी अकाउंट के लिए सर्विस चार्जेस में बदलाव किया है. नए चार्जेस 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हैं. एक्सिस बैंक ने विभिन्न सर्विसेज के लिए चार्जेस रिवाइज किए हैं, जैसे कि खाते में मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया, मिनिमम एवरेज बैलेंस न रखने पर चार्ज, फ्री कैश ट्रांजेक्शन लिमिट, डिमांड ड्राफ्ट इश्यूएंस फीस आदि. इसी तरह यस बैंक ने भी पासबुक, डेबिट कार्ड, फ्री ट्रांजेक्शन, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट व इससे जुड़े चार्जेस आदि से विभिन्न सर्विस चार्जेस को रिवाइज किया है. साथ ही बैंक ने कुछ बचत खातों को डिसकंटीन्यू भी कर दिया है. ये खाते हैं...

- सेविंग्स एक्सक्लूसिव

- YES सेविंग्स सिलेक्ट/XLRATE SA

- सेविंग्स एडवांटेज/Yes Grace/Yes प्रॉसपैरिटी प्राइम/Ascent/Crest

- Yes Respect (सीनियर सिटीजन के लिए)

- Savings PRO (लिमिटेड KYC)

ऑनलाइन गेम खेलकर जीते गए हर रुपये पर TDS

1 अप्रैल, 2023 से ऑनलाइन गेम खेलने से कमाया गया हर रुपया TDS के दायरे में आएगा. कुल जीती गई धनराशि पर 30 प्रतिशत की दर से TDS काटा जाएगा. 31 मार्च, 2023 तक, ऑनलाइन गेम खेलकर जीती गई धनराशि 10,000 रुपये से अधिक होने पर ही इस तरह की राशि पर टीडीएस लागू था.

DISNEY+ HOTSTAR पर नहीं देख सकेंगे HBO शोज

Disney+ Hotstar ने 31 मार्च 2023 से अपने प्लेटफॉर्म पर HBO के शोज का प्रसारण बंद कर दिया है. इसका अर्थ है कि 'गेम ऑफ थ्रोन्स' से लेकर 'द व्हाइट लोटस' और 'लास्ट ऑफ अस' जैसे बेहद लोकप्रिय शो भारत में Disney+ Hotstar सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.

डेट म्यूचुअल फंड पर LTCG टैक्स बेनिफिट नहीं

डेट म्यूचुअल फंड पर 1 अप्रैल 2023 से लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स बेनिफिट्स और इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. इस पर सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स बेनिफिट रहेगा. दरअसल 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETFs), इंटरनेशनल फंड्स, गोल्ड फंड्स और हाइब्रिड फंड्स की चुनिंदा कैटेगरीज पर होने वाले कैपिटल गेन्स को करदाता की आय में जोड़ा जाएगा और एप्लीकेबल रेट से टैक्स लगेगा. हालांकि 31 मार्च 2023 तक डेट म्यूचुअल फंड्स में किए गए निवेश पर LTCG और इंडेक्‍सेशन बेनिफिट मिलते रहेंगे.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे का सफर होगा महंगा

1 अप्रैल से मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे का सफर महंगा हो रहा है. महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने वाहनों पर लगने वाला टोल टैक्स 18 प्रतिशत बढ़ा दिया है, जो कि साल 2030 तक समान रहेगा. बढ़ोतरी के बाद अब कार या जीप जैसे चार पहिए वाले वाहनों को 270 रुपये की जगह 320 रुपये, मिनी बस या टेम्पो को 420 रुपये की जगह 495 रुपये टोल टैक्स के तौर पर देने होंगे. वहीं ट्रक वगैरह के लिए यह चार्ज अब 685 रुपये होगा, जबकि बस चालकों के लिए 940 रुपये होगा.

इन TWITTER यूजर्स से छिन जाएगा ब्लू टिक

Twitter 1 अप्रैल से अपने लीगेसी वेरिफाइड प्रोग्राम को बंद करना और लीगेसी वेरिफाइड चेक मार्क हटाना शुरू कर रही है. इसका अर्थ यह हुआ कि ब्लू टिक के लिए 7 डॉलर प्रति माह पेमेंट अनिवार्य होने से पहले से जिन लोगों के पास ब्लू टिक है और फ्री में यूज कर रहे हैं, उनसे यह छिन जाएगा. अब सभी Twitter यूजर्स को वेरिफाइड ब्लू टिक के लिए Twitter ब्लू अपनाना होगा जो कि एक पेड सर्विस है.

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