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1040 रुपये वाला रसोई गैस सिलेंडर अब यहां मिलेगा 500 रुपये में

मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOPNG) ने ग्रामीण और वंचित परिवारों को रसोई गैस जैसे स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के इरादे से एक खास योजना के रूप में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) की शुरुआत की.

बीपीएल (BPL) और उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत आने वाले लोगों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) मिलेगा. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने सोमवार को गरीबों के लिए एक योजना का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के गरीबों को 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से सिलेंडर (LPG cylinders) उपलब्ध कराएगी. आपको बता दें कि अगले साल यानी 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly elections 2023) होने वाले हैं.

सीएम गहलोत ने ट्विटर के जरिए इसकी घोषणा की. उन्होंने लिखा कि "राज्य सरकार गरीबों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने के लिए लगातार जनकल्याणकारी फैसले ले रही है. इसी कड़ी में राज्य सरकार गरीब तबके को सस्ती दर पर सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए योजना लेकर आ रही है."

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी यह नई स्कीम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी, जिसके लिए वे अगले महीने पेश होने वाले बजट में प्रावधान करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ा एलान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान के अलवर में आयोजित एक विशाल रैली में की.

उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत ऐसे परिवारों को साल में 12 सिलेंडर सस्ती कीमत पर दिए जाएंगे. गहलोत ने यह भी कहा कि अगले महीने पेश होने वाले उनके नए बजट में जनता पर महंगाई का बोझ घटाने के लिए किट बांटने की योजना भी लाई जाएगी.

आपको बता दें कि मई 2016 में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MOPNG) ने ग्रामीण और वंचित परिवारों को रसोई गैस जैसे स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराने के इरादे से एक खास योजना के रूप में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' (PMUY) की शुरुआत की.

इसके अलावा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) द्वारा PMUY लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाती है. इस लोन में एलपीजी चूल्हे के लिए शुल्क (1 बर्नर स्टोव के लिए 565 रुपये, 2 बर्नर स्टोव के लिए 990 रुपये) और कनेक्शन लगाने के समय प्राप्त पहले एलपीजी सिलेंडर की रिफिल लागत को शामिल किया गया है. आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या तो वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं.

उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए पात्रता मानदंड की बात करें तो - आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला). एक ही घर में किसी भी ओएमसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए. इन कैटेगरी में से किसी से संबंधित वयस्क महिला - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं.